सजा के ऐलान के बाद लालू का ट्वीट, सामाजिक न्याय के लिए जान दे दूंगा पर BJP के साथ नहीं जाऊंगा

सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल सजा सुनाई है

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    Lalu Yadav को Fooder Scam Case में 3.5 years की सजा | वनइंडिया हिन्दी

    नई दिल्ली। चारा घोटाला के देवघर कोषागार मामले में दोषी करार दिए गए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े 3 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही लालू को 5 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि जगदीश शर्मा समेत 4 को 7 साल की सजा सुनाई गई है और 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद लालू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है' बीजेपी का एक ही मंत्र है हमारे साथ जाओ नहीं तो फंसा देंगे, मै किसी तरह का समझौता करने के बजाय सामाजिक न्याय के लिए मर जाना पसंद करूंगा'।

    लालू यादव को साढ़े तीन साल सजा सुनाई गई है

    लालू यादव को साढ़े तीन साल सजा सुनाई गई है

    सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को साढ़े तीन साल सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के पहले लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कहा 'शेर का बेटा हूं, डरूंगा नहीं।' लालू यादव को सजा का ऐलान होने से चंद मिनट पहले उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने पार्टी की एकजुटता दिखाते हुए मोदी सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। शनिवार दोपहर को लालू यादव के घर पर आरजेडी की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए तेजस्वी ने कहा कि लालू जी ने जेल से एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे आज की बैठक में पढ़ा गया। उनका ये संदेश पूरे बिहार में पहुंचाएंगे।

    आरजेडी के भविष्य को लेकर सवाल उठता रहा है

    आरजेडी के भविष्य को लेकर सवाल उठता रहा है

    दरअसल, लालू को दोषी ठहराए जाने के बाद से ही आरजेडी के भविष्य को लेकर सवाल उठता रहा है। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा और तेज हो गई है कि लालू के बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा। वहीं लालू के बाद पार्टी में बड़े पैमाने पर फूट की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि तेजस्वी पहले भी इससे इनकार करते रहे हैं। शनिवार को लालू की सजा के ऐलान से ठीक पहले तेजस्वी ने एक बार फिर अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को निशाने पर लिया है।

    साल 2013 में भी अदालत ने उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था

    साल 2013 में भी अदालत ने उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था

    गौरतलब है कि साल 2013 में भी अदालत ने उन्हें चाईबासा कोषागार से 37.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था। तब लालू को पांच साल जेल की सजा हुई थी और 25 लाख रुपये जुर्माना लगा था। इस मामले से जुड़े सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, लालू के नाम पर पांच मामले झारखंड में और एक मामला बिहार में दर्ज है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 5 मामलों में से लालू दो में दोषी करार दिए जा चुके हैं। बाकी 3 मामलों में ट्रायल जारी है। इनमें दुमका ट्रेजरी से 3.97 करोड़ रुपये, चाईबासा ट्रेजरी से 36 करोड़ रुपये, डोरंडा ट्रेजरी से 184 करोड़ रुपये जबकि बिहार की भागलपुर ट्रेजरी से 45 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले शामिल हैं।

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