पी चिदंबरम मामले में ईडी की इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज किया

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में एक याचिका दायर करके अपील की थी कि कोर्ट अपने फैसले में सुधार कर ले, लेकिन कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि फैसले में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने अपने फैसले में के पैराग्राफ 36 में कहा था कि अभियोजन पक्ष सीसीटीवी फुटेज और बैंक की डिटेल पर ही निर्भर है।

p chidambaram

जस्टिस कैत ने कहा कि पैराग्राफ में सीसीटीवी का उल्लेख है जोकि क्लर्क की गलती है। याचिकाकर्ता ने ना तो इस तरह का कोई जिक्र किया है और ना ही इसके खिलाफ किसी भी तरह की काउंटर एफिडेविट दायर की गई है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब दिल्ली के वकील रोहित टंडन ने यह मसला उठाया और कहा कि कई पैराग्राफ में इस बात का जिक्र है। जिसके बाद ईडी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि फैसले में हुई त्रुणि में सुधार किया जाए।

जस्टिस कैत ने कहा कि उनके द्वारा जारी किया गया स्पष्टीकरण सीआरपीसी की धारा 362 के तहत नहीं आता है, लिहाजा कोर्ट द्वारा एक बार दिए गए फैसले की कॉपी पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद उसे नहीं बदला जा सकता है। वरिष्ठ वकील दयान कृष्णन पी चिदंबरम की ओर से कोर्ट की कार्रवाई में हाजिर हुए, उन्होंने ईडी की याचिका का पुरजोर विरोध किया और कहा कि कोर्ट के पास इस बात का अधिकार नहीं है वह एक बार आदेश पास हो जाने के बाद उसमे बदलाव करे।

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