पीपीई किट वाले चश्मे को लेकर सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश, कहा- छह बार हो सकता है इस्तेमाल
नई दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) किट के साथ आने वाले चश्मे को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्यकर्मी चश्मे को कम से कम छह बार पहन सकते हैं। बता दें इस चश्मे का इस्तेमाल कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करते समय किया जाता है। इसके साथ ही स्वैब लैब में सैंपल लेने के दौरान भी इनका इस्तेमाल होता है।
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एडवाइजरी में कहा गया है, 'प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी के लिए चश्मे जारी किए जा सकते हैं, जो इन्हें हर इस्तेमाल के बाद कीटाणुमुक्त करके उपयोग करेंगे। चश्मे का इस्तेमाल करने वाले इन्हें कीटाणुमुक्त कर सकते हैं और कम से कम पांच बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चश्मे का एक पेयर छह दिनों के लिए काफी है। वह चश्मे से देखने की क्षमता कम होने तक या फिर इनके पूरी तरह नष्ट होने तक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चश्मे के इस्तेमाल करने का रेशो 1:6 है।'
चश्मे पीपीई किट का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। पीपीई किट एसओपी के तहत इस्तेमाल के बाद बायो-मेडिकल वेस्ट के तौर पर फेंक दी जाती है। मंत्रालय ने कहा है, हालांकि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) निर्धारित गुणवत्ता वाले चश्मे कीटाणुमुक्त किए जाने के बाद इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है, 'इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य चश्मों को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को सक्षम बनाना और संक्रमण से बचते हुए दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी देना है।'
मंत्रालय नियमित अंतराल पर ऐसी सलाह जारी करता है। इसमें पीपीई किट के दोबारा इस्तेमाल आदि के बारे में बताया जाता है। इसपर एक वरिष्ठ अधिकारी ने पहचान न बताने की शर्त पर कहा, 'हम किसी तरह की कमी का सामना नहीं कर रहे हैं लेकिन सुरक्षात्मक उपकरणों का सही से इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। हम संसाधनों को इसलिए बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जरूरत पूरी हो गई है। मंत्रालय वशेषज्ञों से विचार विमर्श कर और स्थिति को देखते हुए ऐसे दिशा-निर्देश जारी करता है।'












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