आसाराम बापू को गांधीनगर कोर्ट से बड़ा झटका, महिला शिष्या से दुष्कर्म मामले में दोषी करार
Asaram Bapu: गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने आसाराम बापू सोमवार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने आसाराम बापू को महिला शिष्या से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है। वे दुष्कर्म मामले में आजवीन कारावास की सजा काट रहे हैं।

Asaram Bapu: गुजरात के गांधीनगर की अदालत ने आसाराम बापू सोमवार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने आसाराम बापू को महिला शिष्या से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया है। वे दुष्कर्म मामले में आजवीन कारावास की सजा काट रहे हैं।
आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी आसाराम उम्रकैद की सजा भुगत रहा है। इसके अलावा उसके बेटे को भी दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा हुई है। आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 2018 में उसे सजा सुनाई गई थी। तब से वह राजस्थान की जेल में ही है। उसके खिलाफ अब एक और केस पर सुनवाई चल रही है। गांधीनगर कोर्ट में इस केस की ऑनलाइन हियरिंग हुई थी, इस दौरान आसाराम के बयान दर्ज किए गए थे।
वहीं, आसाराम ने अपने खिलाफ साजिश रची होने की बात कही थी। कोर्ट में उसने कहा कि उसे साजिशन फंसाया गया है। उसने कहा कि मैं यह जानता हूं कि किसने मेरे खिलाफ साजिशें रचीं। जो भी आरोप लगे हैं, वो उन लोगों की करतूतें हैं जिन्हें 12 साल पहले मेरे आश्रम से निकाल दिया गया था। उन्होंने मुझे और मेरे कुटुंब को फंसवाया है।
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बता दें कि, आसाराम के खिलाफ सूरत की भी एक महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। 2014 से यह केस गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित था। विशेष अभियोजक आरसी कोडेकर के मुताबिक, आरोपी से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डी के सोनिक ने सीआरपीसी की धारा-313 के तहत कुछ सवाल-जवाब किए। जहां, आसाराम की ओर से अपना बचाव किया गया। उसने यह भी बताया कि किसने और क्यों उस पर रेप के आरोप लगवाए।
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