ट्रेन की टिकट कैंसिल कराने पर GST चार्ज रिफंड होगा या नहीं? रेलवे ने दिया इसका जवाब
नई दिल्ली, अगस्त 29। भारतीय रेलवे में रेग्युलर सफर करने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट को लेकर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आमतौर पर रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को कहीं जाने के लिए करीब एक महीना पहले बुकिंग करानी होती है और फिर जब यात्रा का दिन आता है तो तब तक भी बुकिंग कंफर्म नहीं हो पाती है। ऐसे में टिकट को कैंसिल कराना ही यात्रियों के पास विकल्प होता है, लेकिन टिकट कैंसिलेशन में रिफंड की पॉलिसी को लेकर यात्रियों में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है कि टिकट कैंसिल कराने के बाद पूरा रिफंड मिलेगा या नहीं?
रेलवे ने रिफंड को लेकर दिया क्लियर जवाब
इस सवाल का जवाब खुद रेलवे ने दिया है। दरअसल, रेल मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि 23 सितंबर 2017 को जारी निर्देशों के अनुसार टिकट कैसिंल करने पर बुकिंग के समय चार्ज की गई राशि को जीएसटी के साथ वापस किए जाने का प्रावधान है। रेलवे ने कहा है कि टिकट कैंसिलेशन के बाद रिफंड के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए जब भी यात्री टिकट कैंसिल कराते हैं तो उन्हें पूरा रिफंड मिलता है।
कैंसिलेशन फीस लेता है रेलवे
आपको बता दें कि कन्फर्म टिकट को कैंसिल करने पर भारतीय रेलवे कैंसिलेशन फीस लेता है। वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट की ओर से 3 अगस्त को जारी किए गए एक सर्कुलर के मुताबिक, ट्रेन टिकट रद्द करने या होटल बुकिंग पर अब जीएसटी लगेगा।
वेटिंग लिस्ट और आरएसी के क्या हैं नियम?
आपको बता दें कि वेटिंग और आरएसी के तहत रेलवे के अलग नियम हैं। अगर आपका टिकट चार्ट बनने के बाद भी RAC और वेटिंग लिस्ट में है और आप ट्रेन के शेड्यूल्ड डिपार्चर टाइम से आधा घंटा पहले टिकट कैंसिल करा देते हैं तो इसका चार्ज लगता है। स्लीपर क्लास में आपको 60 रुपए, जबकि AC क्लास में 65 रुपए की कटौती होती है। बाकि पैसा आपका रिफंड आ जाता है। इसमें जीएसटी का चार्ज भी शामिल है।