पूर्व IPS और बीजेपी नेता भारती घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव तक गिरफ्तारी पर लगी रोक
कोलकाता। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के टिकट पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहीं पूर्व आईपीएस भारती घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने भारती घोष की गिरफ्तारी पर विधानसभा चुनाव तक के लिए रोक लगा दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई मुकदमों में भारती घोष के खिलाफ गैर-जमानती अरेस्ट वारंट जारी किया था। बीजेपी नेता को वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 10 मुकदमों ने भी राहत दी थी।
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गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मतदान आठ चरणों में संपन्न होगा और नतीजों की घोषणा 2 मई, 2021 को की जाएगी। राज्य में टीएमसी और बीजेपी की जोरदार टक्कर की उम्मीद जताई है। इस बीच कई नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला भी जारी है। पूर्व आईपीएस भारती घोष ने साल 2018 में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। भारती ने बीजेपी के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था।
अपनी याचिका में भारती घोष ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में उन्हें उच्चतम न्यायालय से राहत मिली है। साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान उन्हें काफी परेशान किया गया था। चुनाव प्रचार रोकने के लिए पुलिस सहित सीआईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की थी। याचिका में बीजेपी नेता घोष ने आगे बताया कि उनके खिलाफ अब मुकदमों की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो गई है। उनके खिलाफ झूठे एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, इनमें से एक केस साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से मारपीट का भी है।
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