चारा घोटाला: लालू यादव समेत सभी दोषियों को हजारीबाग की खुली जेल में रखा जाएगा
नई दिल्ली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 3.5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लालू यादव पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लालू यादव के साथ कोर्ट ने इस केस में अन्य 15 दोषियों को भी सजा सुनाई। कोर्ट से सजा मिलने के बाद अब लालू यादव समेत सभी 16 दोषियों को हजारीबाग की खुली जेल में रखा जाएगा।
जज ने कहा खुली जेल में गौसेवा करिएगा
कोर्ट से सजा मिलने के बाद लालू यादव को अब रांची की बिरसा मुंडा जेल से हजारी बाग हजारीबाग की खुली जेल में शिफ्ट किया जाएगा। लालू यादव को सजा सुनाए जाने के से पहले जज शिवपाल सिंह ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि आपके लिए ओपन जेल ही सही रहेगी क्योंकि आपको गाय पालने का अनुभव ही है। लालू यादव को जब सजा सुनाई जा रही थी उस वक्त वो जज के सामने हाथ जोड़ कर खड़े थे।
लालू यादव को हाईकोर्ट से मिलेगी
लालू यादव को सजा भले ही सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाया हो लेकिन उन्हें जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्योंकि नियम के मुताबिक सीबीआई अदालत सिर्फ 3 साल की सजा मिलने वाले केस में ही जमानत दे सकती है जबकि लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा मिली है। ऐसे में लालू यादव को अब जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होगा।
जेल जाने के बाद ये बोले लालू
वहीं सजा सुनाए जाने के बाद लालू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है, 'बीजेपी का एक ही मंत्र है हमारे साथ जाओ नहीं तो फंसा देंगे, मै किसी तरह का समझौता करने के बजाय सामाजिक न्याय के लिए मर जाना पसंद करूंगा'। वहीं सजा सुनाए जाने से कुछ घंटे पहले लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा 'मैं शेर का बेटा हूं, डरूंगा नहीं।'
इस केस में लालू यादव को हुई जेल
बता दें कि साल 2013 में भी अदालत ने लालू यादव चाईबासा कोषागार से 37.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था। तब लालू को पांच साल जेल की सजा हुई थी और 25 लाख रुपये जुर्माना लगा था। इस मामले से जुड़े सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, लालू के नाम पर पांच मामले झारखंड में और एक मामला बिहार में दर्ज है। उन्होंने बताया कि झारखंड के 5 मामलों में से लालू दो में दोषी करार दिए जा चुके हैं। बाकी 3 मामलों में ट्रायल जारी है। इनमें दुमका ट्रेजरी से 3.97 करोड़ रुपये, चाईबासा ट्रेजरी से 36 करोड़ रुपये, डोरंडा ट्रेजरी से 184 करोड़ रुपये जबकि बिहार की भागलपुर ट्रेजरी से 45 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले शामिल हैं।
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