केजरीवाल को रिलाइंस और सरकार पर एफआईआर का अधिकार नहीं

Arvind Kejriwal
नयी दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गैस मूल्य के मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली, रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा के खिलाफ एफआईआर को सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन ने अवैध करार दिया है।

गौरतलब है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ‘आप' सरकार ने पेट्रोलियम मंत्री और रिलाइंस प्रमुख मुकेश अंबानी के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन अब सॉलिसिटर जनरल ने इसे अवैध करार दिया है। सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक, केजरीवाल सरकार का यह फैसला संघीय ढांचे के सिद्धांत के खिलाफ है।

मोहन परासरन ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को अपनी राय दी। सरकार ने इस विवाद को समाप्त करने की दिशा मेंसॉलिसिटर जनरल से उनकी राय मांगी थी। सॉलिसिटर जनरल ने हालांकि सरकार को सावधान करते हुए कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को खुद इस एफआईआर को समाप्त करने की कारवाई नहीं करनी चाहिए।

गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने फरवरी में दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच को यह एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। पूर्व कैबिनेट सचिव टीआर सुब्रमण्यम, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल एएच तहिलियानी की शिकायत के आधार पर यह कदम उठाया गया था।

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