Coal Scam: अब कोलकाता में ED करेगी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ, जानिए SC ने क्या कहा?
नई दिल्ली, 17 मई। कोयला घोटाले में फंसे तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को आज देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इन दोनों से दिल्ली की जगह कोलकाता में पूछताछ की परमिशन दी है। अदालत ने अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर भी 19 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है।
मालूम हो कि अभिषेक और रूजिरा ने मांग की थी उनसे दिल्ली की जगह कोलकाता में सवाल-जवाब दिए जाएं। हालांकि कोर्ट ने दोनों की अपील को तो मान लिया है लेकिन बंगाल सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो इस मामले में कोई भी हस्तकक्षेप नहीं करेगी, अगर उसने ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की तो कोर्ट उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी।
सितंबर 2021 में भी लंबी पूछताछ हुई थी
आपको बता दें कि इससे पहले 21 मार्च 2022 को इस मामले में पूछताछ के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए थे। उनसे इस मामले में सितंबर 2021 में भी लंबी पूछताछ हुई थी। अभिषेक बनर्जी ने इससे पहले कहा था कि ईडी केंद्र सरकार के दवाब में काम कर रही है और उन्हें जबरदस्ती इस मामले में फंसाया गया है।
क्या है मामला?
दरअसल सीबीआई ने 27 नवंबर, 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अफसरों, अनूप मांझी, सीआईएसएफ और रेलवे के अज्ञात अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन सभी पर कोयला घोटाले का आरोप है। सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इन सभी ने खदानों से बड़े पैमाने पर कोयला चोरी की है और इस घोटाले में रुजिरा बनर्जी की दो कंपनियों से भी करोड़ों की लेन-देन हुई थी। इन कंपनियों का मालिकाना हक पहले अभिषेक बनर्जी के पास था लेकिन राजनीति में बढ़ती व्यस्तता के कारण अब इन कंपनियों का कार्यभार रूजिरा संभाल रही हैं।