शौहर ने स्‍पीड पोस्‍ट से तीन बार तलाक लिखकर भेजा, बेगम पहुंची सुप्रीम कोर्ट

जयपुर। जयपुर की 28 साल की एक मुस्‍लिम महिला को उसके पति ने स्‍पीड पोस्‍ट से तीन बार तलाक लिखकर भेजा। अब इस मामले में पत्‍नी ने पति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्‍य, केंद्र सरकार और महिला आयोग सहित सभी पक्षों को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। मिलिए तीन बार तलाक की प्रथा चुनौती देने वाली दो बच्‍चों की मां शायरा से

Divorced Via Speed Post, Muslim Woman Moves SC Demanding Ban On ‘Triple Talaq'
जानकारी के मुताबिक महिला का नाम आफरीन है। 24 अगस्त 2014 को इंदौर के सैयद असार अली वारसी से उसकी शादी हुई थी। वारसी ने शादी के एक साल बाद ही उसपर ये आरोप लगाते हुए तलाक भेज दिया कि वो उसके परिवार से ज्‍यादा अपने परिवार का ख्‍याल रखती है। इसके साथ ही वो अपने पति को सुख नहीं देती है। पद्मा लक्ष्‍मी का खुलासा: फिजिकल रिलेशन से मना करने पर झल्‍ला जाते थे सलमान रुश्‍दी

वहीं आफरीन का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसपर दहेज के लिए ताने दिए जाते थे। धीरे-धीरे मामला मारपीट तक पहुंच गया। 17 जनवरी 2016 को शौहर ने स्पीड पोस्ट से तीन बार तलाक लिख कर भेज दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।

शादी डॉट कॉम के जरिए हुई थी शादी

आफरीन उत्‍तराखंड के काशीपुर की रहने वाली है। वो जयपुर में अपने मामा के यहां रहती है। आफरीन ने यहीं से एमबीए किया और फिर शादी डॉट कॉम के जरिए वारसी से शादी की। वारसी पेशे से एडवोकेट है। आफरीन के पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी जबकि शादी के एक साल बाद मां का भी साया उठ गया।

आफरीन ने बताया कि मां की मौत का मातम मनाने आई आफरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे शौहर का भेजा हुआ स्पीड पोस्ट मिला। उसमें लिखा था कि मैं तुम्हें तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहता हूं। क्योंकि तुम मेरे घरवालों से ज्यादा खुद के घरवालों का ख्याल रखती हो और मुझे शौहर होने का सुख नहीं देती।

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