कार में अकेले हैं तो क्या जरूरी है मास्क लगाना? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है?
नई दिल्ली। अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हैं, तो क्या आपके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है? इस मामले पर छिड़ी बहस के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भले ही आप अपनी गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हों, तब भी आपको अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना होगा। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चार याचिकाएं दाखिल की गईं, जिनमें गाड़ी के अंदर बैठे अकेले शख्स के मास्क ना पहनने पर लगाए गए जुर्माने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

'सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है मास्क'
कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच दिए गए अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, 'कोरोना के खिलाफ मास्क एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम करता है, और संक्रमण को फैलने से रोकता है। इसलिए, भले ही आप अपनी गाड़ी में अकेले सफर कर रहे हों, आपको अनिवार्य तौर पर मास्क लगाना ही होगा। कार को सावर्जनिक स्थान के तौर पर रखा गया है, इसलिए अकेले सफर करते समय भी मास्क लगाना जरूरी है।'
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देश में विकराल रूप ले रही कोरोना महामारी
आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली में गाड़ी के अंदर अकेले होने पर मास्क ना पहनने पर जुर्माने का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। उस वक्त भी दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि गाड़ी को सार्वजनिक स्थान के तौर पर रखा गया है, इसलिए गाड़ी में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी है। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है। बुधवार को देशभर में कोरोना वायरस के एक लाख से ज्यादा केस सामने आए।

दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले
कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना वायरस के आंकड़े डरा रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में एक दिन के भीतर 5 हजार से ज्यादा केस रिकॉ़र्ड किए गए। ऐसे में दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संबंधी नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली में मास्क ना पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना है।












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