दिल्ली हाई कोर्ट से पूजा खेडकर को राहत, 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक

IAS officer Pooja Khedkar News: बर्खास्त पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। पूर्व आईएएस की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 21 अगस्त को अगली सुनवाई तक खेडकर को गिरफ्तार ना किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

Pooja Khedkar News

दिल्ली होई कोर्ट ने पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी किया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था।

हाईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त अवसर पाने के लिए उन्होंने अपनी पहचान गलत बताई। सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया है कि मामले के विचाराधीन रहने तक उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, क्योंकि तत्काल गिरफ्तारी जरूरी नहीं है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होनी है। पूजा खेडकर ने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अगुवाई वाली पीठ कर रही है। जहां सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा खेडकर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि नरेश कौशिक यूपीएससी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

अदालत फिलहाल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि हिरासत में पूछताछ जरूरी है या नहीं। कौशिक ने तर्क दिया कि आईएएस प्रणाली में खेडकर का प्रवेश उनके चालाकी भरे स्वभाव को उजागर करता है, जिससे पता चलता है कि हिरासत में उनसे पूछताछ उचित है।

बता दें कि 2023 बैच की आईएएस अधिकारी खेडकर पर अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी पहचान बदलकर अनुमत सीमा से अधिक प्रयास करने का आरोप लगाया गया था।

पद से किया गया बर्खास्त

यूपीएससी ने उनके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसके कारण 31 जुलाई को उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने पूरी साजिश और अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता को उजागर करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का हवाला देते हुए खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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