दिल्ली कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को राहत, अदालत ने अंतरिम जमानत के बाद दी रेगुलर बेल

दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अदालत से आज राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को नियमित जमानत (regular bail) दे दी है।

नई दिल्ली, 23 अगस्त: दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को अदालत से आज राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को नियमित जमानत (regular bail) दे दी है। दिल्ली की अदालत ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह राहत दी है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अंतरिम जमानत दी थी।

दिल्ली कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन

दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 अगस्त को पूनम जैन को अंतरिम जमानत दी थी। वहीं, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। उन्होंने पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। उनके वकील ने कहा था कि कि उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और वे अंतरिम जमानत के लिए आवेदन वापस लेना चाहते थे।

मंत्री पद से हटाने का आदेश नहीं दे सकते

वहीं, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर सीबीआई की रेड के बाद से आम आदमी पार्टी भाजपा पर पूरी तरह हमलावर है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पहले से ही हवालात के पीछे हैं। सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ऐसे में उनको मंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि अदालत सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाने का आदेश नहीं दे सकती।

यह भी पढ़ें- 'सत्येंद्र जैन को अयोग्य नहीं ठहरा सकते', दिल्ली HC ने जनहित याचिका को किया खारिज

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