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कांग्रेस नेता की हत्या के 9 साल पुराने केस में पूर्व CPI नेता को फांसी की सजा, पांच को उम्र कैद

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नई दिल्लीः साल 2009 में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में एक पू्र्व स्थानीय सीपीआई (एम) नेता को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पाए गए के. आर बाईजू, आलप्पुषा जिले के चेरथला शहर में सीपीआई (एम) के स्थानीय सचिव थे। वहीं इस मामले में पांच और दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस केस की सुनवाई केरल के आलप्पुषा में अतिरिक्त जिला सत्र अदालत के न्यायाधीश अनिल कुमार कर रहे थे।

 CPI(M) leader sentenced to death in kerala congress leader murder

कांग्रेस नेता की हत्या 9 दिंसबर 2009 को हुई थी।पुलिस जांच में पाया गया था कि स्थानीय सीपीआई (एम) नेता के नेतृत्व में कई लोगों ने कांग्रेसी नेता के घर पर हमला किया। इस हमला में कांग्रेसी नेता के कई गंभीर चोटें आई।

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सीपीआई नेता के हमले में कांग्रेस नेता के बेटे दिलिप और बहू रश्मी पर भी हमला किया गया। ये दोनों भी हमले में घायल हो गए। इन दोनों को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा।

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वहीं, गंभीर हालत में कांग्रेसी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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English summary
CPI(M) leader sentenced to death in kerala congress leader murder
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