DGCA ने कहा- एयरपोर्ट पर कोरोना गाइडलाइन ना माननों वालों पर बरतें सख्ती, जुर्माना लगाएं
ने कहा- एयरपोर्ट पर कोरोना गाइडलाइन ना माननों वालों पर बरतें सख्ती:
नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि एयरपोर्ट ऑपरेटरों और एयरलाइंस को कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। डीजीसीए ने कहा है कि कोरोना नियमों को मानने वालों के साथ सख्ती से निपटे जाने की जरूरत है। अगर कोई मुसाफिर विमान या एयरपोर्ट पर कोविड नियमों को तोड़ता है तो ऑन स्पॉट ही उसके ऊपर जुर्माना लगाया सकता है।
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नागरिक उड्डयन नियामक ने कहा कि निगरानी के दौरान यह पाया गया है कि कुछ एयरपोर्ट पर कोरोना के नियमों का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, जिसे देखते हुए इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जरूरी है कि यात्रियों को फेस मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जाए। डीजीसीए ने कहा कि सभी एयरपोर्ट के संचालक इस संबंध में निगरानी बढ़ा सकते हैं और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
इससे पहले 13 मार्च को भी डीजीसीए ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा था कि विमानों में यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। मास्क पहनने और दूसरे नियमों में किसी भी तरह की ढील ना की जाए। अगर कोई यात्री विमान के अंदर ठीक से मास्क नहीं पहनता है या कोरोना नियमों को तोड़ता है तो ऐसे यात्रियों को यात्रा की इजाजत ना दी जाए।
लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले
देश में कोरोना के मामलों में बीते कुछ समय में काफी तेजी आई है। एक दिन में नए मामलों की संख्या अब 50 हजार से ऊपर हो गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि देश में बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 56,211 नए मामले सामने आए हैं वहीं 271 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हुई है। भारत में अब तक कुल 1 करोड़, 20 लाख, 95 हजार, 855 कोरोना केस मिल चुके हैं। वहीं इस वायरस से संक्रमित होकर 1 लाख 62 हजार 114 लोगों की मौत हो चुकी है।












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