कारोबारी से इश्क और करोड़ों की उगाही! DCP कल्पना वर्मा पर गिरी गाज, जांच में खुली पोल
Chhattisgarh के दंतेवाड़ा जिले में तैनात एक DSP को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक कारोबारी की शिकायत के बाद की गई है, जिसमें DSP पर पद के दुरुपयोग और वित्तीय नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। गुरुवार को यह सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया, जबकि शिकायत कई हफ्ते पहले दी गई थी।
क्या था मामला?
सस्पेंड DSP का नाम कल्पना वर्मा है। उनके खिलाफ यह शिकायत कारोबारी दीपक टंडन ने 16 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम को दी थी। टंडन ने दावा किया कि वह DSP वर्मा और उनके परिवार को पिछले पांच साल से जानते हैं और इस दौरान DSP ने उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए उनसे करीब 2 करोड़ रुपये लिए थे, जो उन्होंने वापस नहीं किए।

कारोबारी और डीसीपी के बीच थी नजदीकियां
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद DSP कल्पना वर्मा के खिलाफ जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर उनका व्यवहार सिविल सेवक के आचरण के अनुरूप नहीं था। अधिकारी ने बताया कि इसमें व्हाट्सएप चैट और संवेदनशील जानकारी साझा करने जैसे मामले भी शामिल थे, जिन्हें साझा नहीं किया जाना चाहिए था। जिसमें दोनों के बीच नजदीकियां पाई गईं।
जांच रिपोर्ट में क्या-क्या सामने आया?
निलंबन आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में DSP कल्पना वर्मा के खिलाफ कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं। इनमें वित्तीय लेन-देन, जांच के दौरान दिए गए बयानों और व्हाट्सएप चैट के बीच विरोधाभास, ड्यूटी के दौरान अवैध रूप से वित्तीय लाभ लेना, पद का दुरुपयोग और अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप शामिल हैं।
सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन बताया गया
आदेश में यह भी कहा गया है कि DSP कल्पना वर्मा के ये कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन करते हैं। इसी आधार पर राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
निलंबन के दौरान कहां रहेगा मुख्यालय
निलंबन की अवधि के दौरान DSP कल्पना वर्मा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर तय किया गया है। इसके साथ ही उन्हें नियमों के अनुसार Subsistence Allowance भी दिया जाएगा।
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