Chhattisgarh News: कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय, नक्सल मामलों की समीक्षा से लेकर 14 अधिनियमों में संशोधन तक
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के खिलाफ मामलों के लिए समीक्षा और वापसी प्रक्रिया को मंजूरी दी, जन विश्वास अधिनियम (2025) का दूसरा संस्करण पारित किया और विधानसभा में पेश करने के लिए 2025-26 अनुपूरक अनुमान विधेयक का समर्थन किया।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा एवं वापसी प्रक्रिया को मंजूरी दी। इसके लिए एक मंत्रिपरिषद उप-समिति का गठन किया जाएगा, जो परीक्षण के बाद प्रकरणों को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति–2025 के अनुरूप है, जिसके तहत अच्छे आचरण वाले और नक्सलवाद उन्मूलन में सहयोग देने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों के मामलों की समीक्षा का प्रावधान है।
* जिला स्तरीय समिति प्रकरणों की जांच कर अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेगी।* पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव शासन को भेजेगा।* विधि विभाग की राय के बाद मामला उप-समिति के पास जाएगा।* अनुशंसित प्रकरणों को अंतिम स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा।* केंद्र से जुड़े प्रकरणों के लिए भारत सरकार से अनुमति ली जाएगी।* अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापस लिया जाएगा।
राज्य के कानूनों को अधिक सरल और नागरिक-हितैषी बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने 14 अधिनियमों में संशोधन के लिए विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी।
* कई कानूनों में छोटे उल्लंघनों पर भारी जुर्माना या कारावास के कारण न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती थी।* संशोधन के बाद प्रशासकीय दंड का प्रावधान होगा, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा।* दंड राशि लंबे समय से अपरिवर्तित होने के कारण कार्रवाई प्रभावित हो रही थी, जिसे अब अद्यतन किया जाएगा।* इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों को बढ़ावा मिलेगा।छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया जा रहा है।
3. अनुपूरक अनुमान के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 को मंजूरी
कैबिनेट ने वर्ष 2025–26 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 को भी अनुमोदित किया।
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