IRCTC घोटाला: तेजस्वी यादव की बढ़ीं मुश्किलें, CBI ने जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में लगाई अर्जी
नई दिल्ली, 17 सितंबर: आईआरसीटी घोटाले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत में एक अर्जी लगाई है। इसके बाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस अर्जी के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी को समन किया है।
सीबीआई ने अदालत दलील पेश की है कि यह एक गंभीर मामला है। यादव मामले की जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द कर दी जाए, ताकि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। सीबीआई ने याचिका में यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के बाहर रहने से इस मामले के कई गवाह प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में यादव को दी गई राहत को रद्द कर दिया जाए।
सीबीआई का कहना है कि, तेजस्वी ने कथित रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई के अधिकारियों को धमकी दी थी। तेजस्वी यादव की जमानत रद्द की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत का शर्तों का उल्लंघन किया है। एएनआई के मुताबिक, स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।
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कोर्ट ने इस नोटिस में तेजस्वी से ये सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि ये याचिका आईआरसीटी टेंडर घोटाले को लेकर दी गई है। मालूम हो कि आईआरसीटी टेंडर घोटाले के केस में तेजस्वी यादव साल 2018 से जमानत पर हैं। इस केस में सीबीआई ने पहले ही तेजस्वी यादव समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है।