अब पंजाब में बिना इजाजत एंट्री नहीं कर सकती CBI, कैप्टन सरकार ने वापस लिया जनरल कंसेंट

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अब पंजाब में किसी भी केस की जांच से पहले पंजाब सरकार की अनुमति लेनी होगी। सोमवार को इस संबंध में एक आदेश करते हुए पंजाब सरकार ने सीबीआई को राज्य में मिलने वाली शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए दी गयी सहमति को वापस ले लिया है। बता दें कि पंजाब से पहले पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और राजस्थान की सरकार पहले ही यह कदम उठा चुकी है।

CBI cannot enter Punjab without permission Captain Sarkar withdraws General Consent

बता दें कि अब तक पंजाब में किसी भी जांच के लिए अब तक सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि नया आदेश जारी होने के बाद अब सीबीआई को भी पंजाब में हर केस की जांच के लिए पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। पंजाब से पहले हाल ही में झारखंड सरकार ने अपने राज्य में बिना अनुमति सीबीआई की एंट्री को रोक दिया था, वहीं 22 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने भी इस कड़ी में एक आदेश जारी कर सीबीआई को मिलने वाली सहमति को वापस ले लिया था।

Captain Sarkar

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क्या पंजाब में कोई जांच नहीं कर पाएगी सीबीआई?
पंजाब सरकार के आदेश जारी होने के बाद कई लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या अब सीबीआई राज्य में कोई जांच नहीं कर पाएगी? तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीआई ने जनरल कन्सेन्ट वापसी से पहले तक पंजाब में जो भी केस दर्ज किए हैं, उनकी जांच वह कर सकेगी। हालांकि छापेमारी की स्थिति साफ नहीं है लेकिन पुराने मामलों में कोर्ट से वॉरंट लेने के बाद छापेमारी की जा सकती है। इस बीच अगर दूसरे राज्यों में हुए जुर्म के तार अगर पंजाब से जुड़े हों तो ऐसी स्थिति में सीबीआई पंजाब जाकर जांच कर सकती है।

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