नागरकिता कानून के दायरे से बाहर रहेगा मणिपुर, कैबिनेट ने दी मंजूरी
नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मणिपुर के स्थानीय लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के प्रावधानों से संरक्षण देने के लिए बंगाल सीमांत नियमन (बीईएफआर) 1873 में संशोधन से संबंधित राष्ट्रपति द्वारा जारी कानून अंगीकरण (संशोधन) आदेश 2019 को आज पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई अन्य फैसलों पर मुहर लगाई।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कल यानी बुधवार को 2 योजनाएं लॉन्च होंगी। इसमें अटल भूजल और अटल टनल। मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक समेत 7 राज्य इसमें आएंगे। वहीं, कैबिनेट ने मणिपुर को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 से बाहर रखने का प्रस्ताव पास कर दिया।












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