संशोधित श्रम कानून में महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा अनिवार्य!

जिससे कहा जा रहा है कि श्रमिकों के काम करने के घंटों में सुधार हो सकेगा। लेकिन इससे ज्यादा और क्या संशोधन हुआ है इसका स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन श्रममंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 1948 के कानून में संशोधन से रात्रिकालीन पारी में काम करने वाली महिलाओं को समुचित सुरक्षा और काम के बाद ट्रांसपोर्ट सुविधा मिल पाएगी।
इस कानून में किए गए संसोधन से महिलाओं को विशेष छूट का प्रावधान दिया गया है। श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी संसोधित कानून में बिंदू जोड़े गए हैं। इसके अलावा फैक्ट्री कानून, एंप्रेटिस कानून और श्रम कानून को भी संसोधन के जरिए श्रमिकों और नियोक्ताओं के लिए फायदेमंद तथा सकारात्मक बनाने पर जोर दिया गया है।
संसद में होगी बहस
भले ही अभी कानून में संशोधन को श्रम मंत्री के केबिनेट ने मंजूरी दे दी हो लेकिन अभी इन संशोधनों पर संसद में बहस होगी। उसके बाद एक पूर्ण कानून के रूप में यह स्थापित हो पाएगा। श्रम मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मुताबिक इसे मौजूदा सदन में रखा जाएगा। इसके पक्ष व विपक्ष में मत मांगे जाएंगे। उसके आधार पर संशोधन पर सहमति बनाई जा सकेगी।












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