CAA: भारतीय नागरिकता के लिए सरकार ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल, A टू Z हर एक बात जानिए
CAA का नोटिफिकेशन जारी किए जाने के ठीक 1 दिन बाद गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। मोबाइल 'ऐप' के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप ' CAA -2019' भी जारी किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार, CAA लागू होने से लगभग 30,000 शरणार्थियों को तत्काल लाभ मिलेगा। इनमें 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी शामिल हैं।

आइए जानते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्कों से आए अल्पसंख्यक इस वेब पोर्टल की मदद से कैसे नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी प्रोसेस ये है...
सबसे पहले CAA के तहत नागरिकता के लिए https://indiancitizenshiponline.nic.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
• इस प्लेटफॉर्म को खोलते ही आपको इस नए कानून के बारे में तमाम जानकारियां मिल जाएगी।
• ऑनलाइन सर्विस के सेक्शन में आपको सीएए की जरिए नागरिकता पाने के लिए एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करें।
• उसे क्लिक करने के बाद एक नया पेज या इंटरफेस खुलेगा। अब आपको लॉग-इन करना होगा। इसके लिए आप अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी डाल सकते हैं।
• उसके बाद आपको नीचे दिख रहे कैप्चा को लिखना होगा।
• अब आपको कंटिन्यू (Continue) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति
- भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र या आवासीय परमिट या फिर विभिन्न देशों द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल या कॉलेज या बोर्ड या विश्विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र
- सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी प्रकार का लाइसेंस या प्रमाणपत्र
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में भूमि या किरायेदारी रिकॉर्ड
- कोई भी दस्तावेज जो दर्शाता है कि आवेदक के माता-पिता या दादा-दादी या परदादा में से कोई भी तीन देशों में से एक का नागिरक है या रह रहा है।
- अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जो यह स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है।
आवश्यक दस्तावेज सबमिट करने के बाद आपको बताना होगा कि किस साल भारत आए थे। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आप आवेदन कर पाएंगे।
इस वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन की स्थिति भी जान सकते हैं। आवेदन का अंतिम निर्णय आपको ईमेल और एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
इसके बाद आप जहां रहते हैं, वहां के जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। यदि आप भारत से बाहर रहते हैं, तो आवेदन की एक प्रति भारत के महावाणिज्य दूतावास में जमा करनी होगी।
आपके की ओर से जिलाधिकारी के कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद, जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट के साथ 60 दिनों के अंदर उस फॉर्म को राज्य सरकार को भेज देंगे। इसके बाद, राज्य सरकार को जिलाधिकारी की रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के अंदर आपके आवेदन को केंद्र सरकार को भेजना होगा। केंद्र सरकार संबंधित आवदेक को भारत की नागरिकता देने पर अंतिम निर्णय देगी।












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