सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई से करवाए जाने संबंधी PIL बॉम्बे हाईकोर्ट ने की रद्द
सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई से करवाए जाने संबंधी PIL बॉम्बे हाईकोर्ट ने की रद्द
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे HC ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी के पास मृत्यु से संबंधित कोई सबूत है तो सीआरपीसी प्रावधानों के अनुसार पुलिस तक पहुंच सकता है।

गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद नारायण राणे ने दावा किया था कि दिशा सानियाल की रेप के बाद हत्या की गई है। उन्होंने महाराष्ट्र के नेता और बॉलीवुड के लोगों के भी इसमें शामिल होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने यहां तक दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की भी हत्या हुई है और उसमें भी यही लोग शामिल हैं।
वहीं कुछ समय पूर्व सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही सीबीआई भी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए दिशा सानियाल की मौत से जोड़कर जांच करने की बात सामने आई थी हालांकि सुशांत केस में अभी सीबीआई फाइनल निर्णय नहीं सुनाया है लेकिन सुशांत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साफ हो चुका है कि उनकी हत्या नहीं हुई उनकी मौत आत्महत्या करने से हुई। वहीं दिशा सानियाल जो 9 जून को मुंबई में अपने मंगेतर की कथित तौर पर कूद कर जान दे दी थी। केस की शुरूआत में ही मुंबई पुलिस ने ये साफ कर दिया था कि दिशा सानियान ने खुदकुशी की थी। दिशा की मौत का सुशांत को बहुत सदमा लगा था। सुशांत की मौत दिशा की मौत के पांच दिन बाद हुई थी।












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