Maharashtra corruption case: सचिन वाजे की अंतरिम जमानत याचिका 23 को आएगा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
बॉम्बे हाई कोर्ट 23 अगस्त को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। वाजे, जो अब पुलिस के मुखबिर बन चुके हैं। उनका तर्क है कि लंबे समय तक हिरासत में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। खासकर जब सभी अन्य आरोपी, जिसमें देशमुख भी शामिल हैं। जमानत पर बाहर हैं।

सुनवाई के दौरान वाजे के वकील आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि वाजे को मुखबिर होने के बावजूद जेल में रखना उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालांकि, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने वकील राजा ठाकरे के माध्यम से इस याचिका का विरोध किया गया। ठाकरे ने तर्क दिया कि वाजे को इस मामले में अभी अदालत द्वारा जांचा जाना बाकी है।
जस्टिस भारती डांगरे और मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने कहा कि वे 23 अगस्त को अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश पारित करेंगे। विशेष सीबीआई अदालत ने 2022 में वाजे को मुखबिर बनने और अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में गवाही देने की अनुमति दी थी।
वाजे को मार्च 2021 में दक्षिण मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास विस्फोटक से लदी गाड़ी रखने और उसके बाद ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरान की हत्या में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अपनी बर्खास्तगी से पहले, वाजे मुंबई अपराध शाखा में सहायक निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
भ्रष्टाचार मामला अप्रैल 2021 में हाई कोर्ट के पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने के बाद शुरू हुआ था। सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।
अपनी जांच के आधार पर, सीबीआई ने देशमुख, उनके सहयोगियों और वाजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने यह भी दावा किया कि वाजे, जिन्हें पहले कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में शामिल होने के कारण निलंबित कर दिया गया था, को देशमुख की ओर से पैसे इकट्ठा करने के लिए बहाल किया गया था। देशमुख के अलावा, अन्य आरोपी व्यक्तियों में देशमुख के पूर्व सहयोगी संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे शामिल हैं। तीनों वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं।
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