ईवीएम टैंपरिंग को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फॉरेंसिक जांच के दिेए आदेश

2014 में पुणे के पर्वती विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभय छाजेड़ को बीजेपी उम्मीदवार ने हरा दिया था। जिसके बाद अभय ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा था।

नई दिल्ली।बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईवीएम टैंपरिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने पुणे पर्वती विधानसभा की ईवीएम को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजने को कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावो में हार का सामना करने वाले कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने कोर्ट में याचिका डाल दावा किया था की उसकी हार ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हुई है। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम की फॉरेंसिक जांच करने के आदेश दिए है।

मतदाताओं ने दिया है एफेडेविट

मतदाताओं ने दिया है एफेडेविट

2014 में पुणे के पर्वती विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अभय छाजेड़ को बीजेपी उम्मीदवार ने हरा दिया था। जिसके बाद अभय ने अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ा था। इसके पीछे का तर्क देते हुए अभय ने कहा था कि मुझे जिस बूथ से केवल 57 वोट मिले वहां के 63 लोगो ने मुझे एफेडेविट दिए है की हमने वोट आपको दिया है।

ईवीएम की होगी फॉरेंसिक जांच

ईवीएम की होगी फॉरेंसिक जांच

इसी आधार पर अभय ने हाई कोर्ट में अपील की थी और ईवीएम् की जांच करने की मांग की थी। अभय की इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के जिलाधिकारी को आदेश दिया है की वो विवादित बूथ पर इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे। ईवीएम की जांच सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदाराबाद में की जाएगी।

20 जून को होगी अगली सुनवाई

20 जून को होगी अगली सुनवाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। ईवीएम को 15 मई से पहले लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच में जो भी खर्च आएगा उसकी भरपाई याचिकाकर्ता अभय छाजेड़ करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 20 जून को होगी।

कई दल उठा चुके हैं ईवीएम पर सवाल

कई दल उठा चुके हैं ईवीएम पर सवाल

कई विपक्षी पार्टियों ने चुनावो में ईवीएम् के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। यही नहीं उनका यह भी मानना है की बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनावो में प्रचंड जीत हासिल कर रही है। इससे सम्बंधित कुछ शिकायते लेकर करीब 18 विपक्षी दल राष्ट्रपति से भी मिले हैं।आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने भी उत्तराखंड की छह विधानसभा सीटो पर इस्तेमाल हुई ईवीएम् को सील करने के आदेश दिए हैं।

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