मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत, NEET काउंसलिंग का रास्ता साफ, मिलेगा OBC-EWS कोटा

नई दिल्ली, 07 जनवरी। मेडिकल के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट-2021-22 में आर्थिक रूप से कमजोर और ओबीसी छात्रों को कोटा देने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सत्र में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण, EWS कोटा देने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद वो तमाम छात्र जो इस कोट का लाभ इस काउंसलिंग में लना चाहत हैं वह ल सकत हैं। इससे पहले 6 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि देशहित में नीट पीजी काउंसलिंग को शुरू होना चाहिए और यह जरूरी है। हालांकि कोर्ट ने आगे के सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन माना जा रहा है कि कोर्ट मार्च माह में इसपर फैसला सुना सकता है।

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो चुका है। गौर करने वाली बात है कि लंबे समय से नीट पीजी काउंसलिंग की रेजिडेंट डॉक्टर मांग कर ह थे। रेजिडेंट डॉक्टर इसकेलिए प्रदर्शन भी कर रहे थे। बता दें कि ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27 फीसदी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कोटे में 10 फीसदी का आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि EWS किस आधार पर तय होगा इसके लिए कोर्ट का फैसला आधार होगा। EWS और OBC कोटा पर विस्तृत फैसला कोर्ट मार्च में करेगा। मार्च माह में इसपर कोर्ट सुनवाई करेगा।

बता दें कि नीट-पीजी के उम्मीदवारों ने 29 जुलाई 2021 को काउंसलिंग को कोर्ट में चुनौती दी थी। उम्मीदवारों की मांग थी कि उन्हें ओबीसी और इडब्लूएस कोटा इसी सत्र में दिया जाए। सरकार ने EWS की श्रेणी में 8 लाख रुपए की आय की शर्त रखी थी। जबकि छात्रों का कहना था कि इसकी कोई स्टडी नहीं है। पिछले साल दिसंबर माह में रेजिडेंट डॉक्टरों ने पूरे देश में पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए कहा था कि आय को 8 लाख निर्धारित करने का क्या आधार है और इसे कैसे निर्धारित किया गया। फिलहाल कोर्ट के फैसले के बाद उन छात्रों को EWS कोटे का लाभ मिलेगा जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से अधिक है।

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