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बाबरी विध्वंस: आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह समेत 13 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

इससे पहले 7 अप्रैल को कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

By Rizwan
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नई दिल्ली। बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की साजिश में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 13 नेताओं पर साजिश का मुकदमा चलेगा या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। 25 साल पुराने इस मामले में इससे पहले 7 अप्रैल को कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बाबरी विध्वस: आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह समेत 13 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल

पिछली सुनवाई में 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता लालकृष्‍ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का ट्रायल चलना चाहिए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के साजिश की धारा को हटाने के फैसले को रद्द किया जाए। इन 13 नेताओं पर मुकदमें पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा।

सुप्रीम कोर्ट लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, और बीजेपी, विहिप के अन्य नेताओं पर से आपराधिक साजिश रचने के आरोप हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इन अपीलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 मई 2010 के आदेश को खारिज करने का आग्रह किया गया है। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के फैसले की पुष्टि करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) हटा दिया था।

<strong>बाबरी मस्जिद: आडवाणी समेत 12 अन्य पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित</strong>बाबरी मस्जिद: आडवाणी समेत 12 अन्य पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित

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English summary
Babri case: Supreme Court to decide tomorrow LK Advani and 12 other BJP leaders should be tried for conspiracy
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