आंध्र प्रदेश: हाईकोर्ट ने R&B ठेकेदारों को बिलों का भुगतान न करने को गंभीरता से लिया, सरकार से मांगा जवाब

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 11 मई 2023 को जारी अदालती आदेशों के बावजूद आर एंड बी ठेकेदारों को बिलों का भुगतान न करने को गंभीरता से लिया। मामले में सुनवाई 9 फरवरी को पोस्ट करते हुए न्यायमूर्ति वी सुजाता ने सरकार को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक यदि बिलों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रधान वित्त सचिव को स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना होगा। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि चुनाव अधिसूचना जारी होने के बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले बिलों का भुगतान करना होगा।

HC ने R&B ठेकेदारों को बिलों का भुगतान करने के दिए निर्देश

पिछले साल बिलों के भुगतान में देरी के बाद ठेकेदारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बिलों का भुगतान करने के आदेश जारी किए गए। जब ऐसा नहीं हुआ तो अवमानना ​​याचिका दाखिल की गई।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुर्गा चाकू से हमला मामले में आरोपी जे श्रीनिवास राव की जमानत याचिका बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। जब याचिका सुनवाई के लिए उनके सामने आई तो न्यायमूर्ति यू दुर्गा प्रसाद और न्यायमूर्ति एम किरणमयी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता भूख हड़ताल पर है, इसलिए अदालत पर दबाव नहीं डाला जा सकता।

इसने याचिकाकर्ता के वकील को याद दिलाया कि याचिकाकर्ता की दलीलें पहले ही सुनी जा चुकी हैं। एनआईए के वकील के अनुरोध पर मामले की सुनवाई बुधवार के लिए तय की गई। एनआईए कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार के बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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