अब प्राइवेट अस्पताल भी कर सकेंगे कोविड-19 की जांच, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली: लॉकडाउन में छूट मिलते ही देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी रोजाना 10 हजार के आसपास मरीज सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली भी कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है, जिसको देखते हुए केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को 20 प्रतिशत बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अब मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन अस्पतालों को कोरोना मरीजों की जाांच करने की इजाजत दे दी है।

मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिन अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 20 प्रतिशत बेड रिजर्व रखने को कहा गया है, उन्हें लक्षण और बिना लक्षण वाले मरीजों की कोरोना जांच करनी चाहिए। इसके साथ ही जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 जांच की सुविधा मौजूद है, उन्हें परीक्षण करने की इजाजत दी जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब दिल्ली में ज्यादा संख्या में कोरोना की जांच हो पाएगी।
दिल्ली में 32 हजार से ज्यादा मामले
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान ही कोरोना वायरस के 9996 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या 286579 हो गई। हालांकि एक राहत की बात ये है कि अभी तक 141029 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8102 लोगों की मौत हुई है। राजधानी दिल्ली भी कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है, जहां अब तक 32,810 मामले सामने आए हैं। इसमें से 984 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है।












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