अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का मिडिलमैन मिशेल को अपने परिवार से मिलने की मिली अनुमति
नई दिल्ली। सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को अगस्ता वेस्टलैंड के मामले में क्रिश्चियन मिशेल को उनके परिवार वालों से मिलने की अनुमति दे दी है। सीबीआई कोर्ट ने कहा कि मिशेल एक सप्ताह में एक बार 15 मिनट के लिए उनके वकील और परिजनों से मिल सकते हैं। यहां तक कि वे अपने देश ब्रिटेन भी हफ्ते में एक बार बात कर सकते हैं। तिहाड़ सेंट्रल जेल में कैद मिशेल ने अपने परिवार वालों से बात करने के लिए चिट्ठी लिखी थी।

वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के मामले में बिचौलिए के रूप में आरोपी बनाए गए मिशेल ने कोर्ट को चिट्ठी लिखकर कहा था कि जेल अधिकारी उसके परिवार वालों से मिलने नहीं दे रहे हैं। मिशेल को पिछले महीने 22 दिसंबर को दुबई से भारत लाया गया था।
इससे पहले भारत ने ब्रिटिश राजनयिक को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से मिलने की मंजूरी दे दी थी। छह दिसंबर को ब्रिटेन के उच्चायोग ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में हाई कमीशन ने अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को राजनयिक से मिलने देने का अनुरोध किया था।
बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर डील में मिशेल एक बिचौलिया था और दिसंबर माह उसे यूएई से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। वीवीआईपी चॉपर घोटाला करीब 3,600 करोड़ रुपए का है।












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