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अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर हाईकोर्ट ने बठिंडा की महिंदर कौर से जवाब मांगा

अभिनेत्री कंगना रनौत की याचिका पर हाईकोर्ट ने बठिंडा की महिंदर कौर से जवाब मांगा है। मामला मानहानि का है। इस मामले में शाहीन बाग वाली दादी के नाम से मशहूर बिलकिस बानो का नाम भी जुड़ गया था। जानिए क्या है पूरा मामला

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चंडीगढ़, 13 जुलाई : अभिनेत्री कंगना रनौत ने बठिंडा की महिंदर कौर की पहचान में भूल कर उन पर प्रदर्शन में आने के लिए 100 रुपये लेने का आरोप लगाया था। बाद में महिंदर कौर की ओर से कंगना के बयान पर आधारित मानहानि का मामला (kangana ranaut defamation case) अदालत में दायर किया गया। ताजा घटनाक्रम में ने अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से याचिका दायर की गई है।

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कंगना की याचिका पर महिंदर कौर को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि बठिंडा की महिंदर कौर की ओर से दायर याचिका पर एक निचली अदालत ने मानहानि के मामले में कंगना को तलब किया है। अभिनेत्री कंगना ने इसी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचीं हैं। कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट ने महिंदर कौर को नोटिस जारी किया।

क्या कंगना को मिल गई राहत ?

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 8 सितंबर तक स्थगित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट आपराधिक शिकायत मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। निचली अदालत को मामले की सुनवाई की अगली तारीख से आगे स्थगित करनी होगी। हाईकोर्ट के आदेश का मतलब है कि कंगना के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई बठिंडा में निचली अदालत के समक्ष तब तक नहीं होगी जब तक कि हाईकोर्ट में कंगना की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती।

हाईकोर्ट ने कहा- आठ सितंबर तक न हो कार्रवाई

बता दें कि महिला किसान महिंदर कौर की ओर से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी ) की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दायर की गई है। इसी आधार पर मानहानि का मामला बना है। बठिंडा की एक अदालत ने गत फरवरी में आदेश पारित किए। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली कंगना रनौत की याचिका पर संज्ञान लेने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई मेहता ने आठ सितंबर तक कार्रवाई न करने का आदेश पारित किया।

100 रुपये में विरोधी बनाया !

बता दें कि चार जनवरी, 2021 को, बठिंडा के फतेहगढ़ में रहने वाली महिंदर कौर ने कंगना रनौत के ट्वीट को आपत्तिजनक बताते हुए बठिंडा की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, कंगना ने ट्वीट डिलिट कर दिया था, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में महिंदर कौर की पहचान शाहीन बाग वाली दादी के रूप में मशहूर बिलकिस बानो के रूप में की थी। कंगना ने लिखा था कि ऐसी महिलाओं को 100 रुपये देकर विरोध कराया जा सकता है।

70 साल की महिला को पहुंची ठेस

गौरतलब है कि महिंदर कौर की उम्र लगभग 70 साल है। विगत 11 जनवरी, 2021 को अपने आवेदन के समर्थन में उन्होंने सबूत भी पेश किए थे। इसमें कहा गया था कि अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्दों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। महिंदर कौर ने बताया था कि उनके परिवार के पास 12 एकड़ जमीन है। वे खेती-किसानी करती हैं। उन पर 100 रुपये के विरोध में जाने का आरोप लगाना असहनीय है।

निचली अदालत के फैसले को चुनौती

महिंदर कौर की याचिका पर निचली अदालत ने कंगना को समन जारी किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक निचली अदातल के समन को चुनौती देते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत के वकील ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि समन आदेश पारित करते समय, निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 में निहित प्रावधानों को गलत समझा है।

कोर्ट में कंगना का डिफेंस

डिफेंस में कंगना के वकील ने कहा, याचिकाकर्ता (कंगना) ने 'अधिवक्ता गौतम यादव' के लिखे ट्वीट को केवल री-ट्वीट किया था। कंगना के वकील की दलील है कि याचिकाकर्ता महिंदर कौर की ओर से गौतम यादव को आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। कंगना के वकील का कहना है कि वकील गौतम को आरोपी न बनाने का तथ्य अपने आप में, मामला दर्ज करने के पीछे का उल्टा मकसद (ulterior motive) दिखाता है।

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English summary
Defamation case : Kangana Ranaut file plea before Punjab and Haryana High Court. HC issues notice to Mahinder Kaur.
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