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पार्षद बना रहेगा दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में दंगों का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को पार्षद पद से हटाने के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के फैसले दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है, जिससे ताहिर हुसैन की नगर निगम की सदस्यता बरकरार रहेगी। नगर निगम के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को अरोग्य ठहराए जाने के फैसले पर स्टे दे दिया है।

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गौरतलब है उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंसा के आरोपी आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन की सदस्यता पूर्व दिल्ली नगर निगम के सदन से समाप्त कर दी गई थी। ताहिर हुसैन की सदस्यता लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सदन ने समाप्त करने का फैसला लिया था। ताहिर हुसैन फरवरी में पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से पहले जनवरी, फरवरी और बाद में जून और जुलाई महीने में बिना किसी सूचान के सदन के बैठकों में नहीं पहुंचे थे।

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सदन ने नगर निगम अधिनियम की धारा 35 की उप धारा 2 में प्रावधान ह कि निगम का कोई सदस्य अगर बिना पूर्व सूचना के लगातार सदन की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन से संबंधित पार्षद की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। सदन में इसी प्रावधानों के तहत नगर निगम सचिव ने प्रस्तवा पेश किया और चर्चा के बाद सर्वसम्मित से प्रस्ताव को सदन से मंजूरी मिलने के बाद वार्ड संख्या 59 ई का प्रतिनिधुत्व कर रहे ताहिर हुसैन की सदस्यता समाप्त कर दी थी।

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