मनी लॉन्डरिंग: सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र, पत्नी सहित सभी आरोपियों को भेजा नोटिस
शिमला। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्डरिंग मामले में उनकी मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। अदालत ने सीबीआई की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है। अदालत ने वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपियों को चार सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है।

दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के कुछ बिंदुओं को लेकर सीबीआई ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मार्च 2017 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि सीबीआई को हिमाचल में जांच करने से पहले राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। सीबीआई ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों कुछ बिंदुओं को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीबीआई को जांच से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी जबकि सीबीआई की दलील थी कि जब आय से अधिक मामले की जांच शुरू हुई थी, उस वक्त वीरभद्र सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे।
जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी को लेकर सीबीआई ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका की सुनवाई के चलते सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।












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