हरियाणाः प्रिंसिपल हत्याकांड में छात्र शिवांश को उम्रकैद की सजा, स्कूल में घुसकर मारी थी चार गोली
यमुनानगर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्वामी विवेकानंद स्कूल की प्रिंसिपल रितू छाबड़ा की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हमीदा के रहने वाले आरोपित छात्र शिवांश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने उसपर दज हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पिछले महीने शिवांश को दोषी करार दिया था। वहीं सबूतों के अभाव में शिवांश के पिता रणजीत सिंह को बरी कर दिया गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक साल 2018 में 20 जनवरी को स्वामी विवेकानंद स्कूल में पैरेंट्स टीचर्स मीटिंग चल रही थी। इस दौरान 12वीं कक्षा का छात्र शिवांश प्रिंसिपल रीतू छाबड़ा के कमरे में आया और गोली चलानी शुरू कर दी। इस दौरान उसने प्रिंसिपल को चार गोली मारी थी। घटना के बाद स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। वह पिस्तौल दिखाते हुए भाग गया।
हालांकि कुछ लोगों ने शिवांश को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। बाद में पुलिस ने लोगों से उसे छुड़ाकर हिरासत में ले लिया। वहीं गंभीर हालत में प्रिंसिपल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई थी कि शिवांश को प्रैक्टिकल फाइल पर साइन करने से प्रिंसिपल ने मना कर दिया था।
इस रंजिश में छात्र शिवांश ने अपने पिता रणजीत की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चलाईं। गिरफ्तारी के दौरान अदालत में सोशल मीडिया का वीडियो भी दिखाया गया था। इस केस में साल 2018 में 11 जुलाई को चार्जशीट दाखिल की थी।
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