Haryana News: सिविल सचिवालय में महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक शिकायत कमेटी गठित, यौन उत्पीड़न की होगी सुनवाई

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने तथा हरियाणा सिविल सचिवालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई करने के उद्देश्य से आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन किया है।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक पत्र के अनुसार आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार को कमेटी का अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी मनोनीत किया गया है। आईएएस अधिकारी जे गणेशन, अतिरिक्त महाधिवक्ता शुभ्रा सिंह, एचएसएस-I की अवर सचिव दीपाली मलिक तथा पंजाब विश्वविद्यालय के सेंटर फाॅर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज की अध्यक्ष डॉ. उपनीत कौर मांगट को इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कमेटी के पीठासीन अधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य अपने मनोनयन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

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कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के अनुसार, आंतरिक शिकायत कमेटी को हरियाणा सिविल सेवा नियम, 2016 के प्रयोजन के लिए जांच प्राधिकरण माना जाएगा तथा समिति की रिपोर्ट को जांच रिपोर्ट माना जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकरण नियमों के अनुसार रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा।

आंतरिक शिकायत कमेटी पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के निवारण के लिए जिम्मेदार होगी। अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार शिकायत का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करेगी।

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