Haryana News: हरियाणा सरकार महिलाओं को दे रही रोजगार, ऐसे आवेदन कर उठाएं योजना का लाभ
Haryana News: हरियाणा सरकार ने महिलाओ को लाभ प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना की शुरुवात की है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाओ को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने वाली है। इस योजना से महिलाओ को खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 60 हजार का लोन दिया जाएगा। इस लोन मे महिलाओ को बहुत कम ब्याज देना होगा। इस योजना के जरिए महिलाओ के सपनों को पूरा किया जाएगा।
यदि आप भी हरियाणा की रहने वाली महिला है तो आप इस योजना का लाभ बड़ी ही आसानी से ले सकती है। जिसके लिए आपको इस आर्टिकल मे बताए गए पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। इससे बड़ी आसानी से इस योजना मे आवेदन कर इसका लाभ ले पाएंगे।

इस योजना मे सरकार ने आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है। राज्य की जो SC वर्ग की इच्छुक महिलाएं है वह हरियाणा महिला समृद्धि योजना में आवेदन कर अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार द्वारा 5% वार्षिक दर के हिसाब से 60 हजार रुपए तक का लोन ले सकती है। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम विभाग ने महिला समृद्धि योजना के लिए विज्ञापन जारी किया है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत SC वर्ग की महिलाओ को लाभ प्रदान करने वाली है। हरियाणा समृद्धि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिला के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए।
राज्य मे ऐसी बहुत सी महिलाएं है। जो अपने खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू मे असमर्थ है। इस समस्या को देखते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस योजना की शुरूआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की ऐसी महिलाओ को लोन प्रदान करना है। जो अपने खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती है। लेकिन अपनी स्थित खराब होने के कारण नही कर पा रही है। इस योजना मे मिलने वाले लोन का उपयोग वह अपने व्यवसाय के लिए कर सकती है।
SC वर्ग की पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना के तहत लोन लेकर ब्यूटी पार्लर, बुटीक, चूड़ी की दुकान, कोस्मेटिक की दुकान, चाय की दुकान, सिलाई की दुकान, कपड़े की दुकान या अन्य व्यवसाय जो महिला के बजट मे हो और वह उसे करना चाहती हो।
इस योजना से महिलाओ को हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति की महिलाओ को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति की महिलाएं ही ले सकती है। राज्य सरकार महिलाओ को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 60 हजार रुपए का लोन 5% वार्षिक दर पर मुहैया कराया जाएगा। राज्य की SC वर्ग की महिलाएं जो राज्य मे आर्थिक तंगी से जूझ रही है या ऐसी महिलाएं जो बेरोजगार है। उनके पास कोई आय का साधन नही है। वह इस योजना मे आवेदन करने अपने खुद को आत्मनिर्भर बना सकती है। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है।
जो भी महिला इस योजना का का लाभ प्राप्त करना चाहती है। उन्हे लाभ लेने के लिए इसमे आवेदन करना होगा और आवेदन के लिए उनके पास यह सभी जरूरी दस्तावेज और पात्रताएं होनी जरूरी है। इस योजना में आवेदन के लिए महिला हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। महिला अनुसूचित जाति से संबंध रखती हो। आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला के परिवार की आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नही होनी चाहिए। महिला के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबूक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना जरूरी है।
इस योजना मे आवेदन करने के लिए आवेदक महिला को आवेदन की प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। सबसे पहले सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको होम पेज़ पर New User, Register Here का ऑप्शन मिलेगा। जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने हरियाणा महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म आ जाएगा। आपको फॉर्म मे पूछी गई जानकारी भरनी होगी और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी। जिसमे आपको सभी सेवाएं देखें के लिंक पर क्लिक करना होगा। अगली विंडो के सर्च बॉक्स मे Mahila Samridhi टाइप करना होगा। इसके बाद HDFDC विभाग चुनेगा महिला रोजगार के लिए आवेदन की सेवा का नाम। फिर आपको महिला समृद्धि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा। जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना है। अंत मे आपको अपने सभी दस्तावेजो को अपलोड करने आवेदन फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस प्रकार महिलाएं इस योजना मे आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकती हैं।












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