हरियाणाः कहीं जाने से पहले जान लें क्या है प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस, फॉलो करने होंगे कई नियम
चंडीगढ़। सोमवार से देश के कई राज्यों में अनलॉक का पहला चरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर लोगों को एहतियात बरतने को कहा है। हरियाणा सरकार द्वारा रविवार को जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार, शॉपिंग मॉल या धार्मिक स्थलों के अंदर लोगों की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी। हालांकि, दिशानिर्देशों में बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और कोशिश करें कि लोगों की संख्या कम हो।

सरकार ने जारी किया गाइलाइन
सरकार के अधिकारिक प्रवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि " सभी जगहों पर साधारण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे को ढंकने या मास्क पहनने के नियमों को सभी को फॉलो करना जरुरी है। इसके अलावा कंटेनेमेंट जोन में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एसओपी के अनुसार, "65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ-साथ सेल्फ क्वारंटाइन मे रह रहे लोगों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।"
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मंदिर में फॉलो करने होंगे नियम
इसके अलावा उन्होंने कहा कि "धार्मिक स्थानों, होटल, रेस्तरां और मॉल में व्यक्तियों को 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगा। इसके अलावा फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइज़र (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का उपयोग और जहां भी संभव हो और सांस लेने के तौर-तरीकों का कड़ाई से पालन किया जा सकता है। हालांकि, आरोग्य सेतु ऐप की स्थापना और उपयोग की सलाह सभी को दी जाएगी।

सभी को फेस कवर लगाकर रखना होगा
"सभी धार्मिक स्थानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति अपने वाहन के अंदर ही जूते उतारें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें प्रत्येक व्यक्ति या परिवार द्वारा स्वयं के लिए अलग-अलग स्लॉट में रखा जाना चाहिए। मूर्तियों और पवित्र पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार में अनिवार्य रूप से हाथ की स्वच्छता (सैनिटाइजर डिस्पेंसर) और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान होना चाहिए। केवल विषम कर्मचारियों और मेहमानों को अनुमति दी जाएगी। सभी कर्मचारियों और मेहमानों को केवल फेस कवर या मास्क का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है।

बंद रहेंगे सिनेमा हॉल
रेस्तरां के लिए एसओपी के अनुसार, "होम डिलीवरी के लिए स्टाफ को घरेलू अधिकारियों को अनुमति देने से पहले रेस्तरां अधिकारियों द्वारा थर्मल स्कैनिंग के अधीन किया जाएगा। दुकान के अंदर ग्राहकों की संख्या को कम से कम रखा जाए, ताकि भौतिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखा जा सके। शॉपिंग मॉल के अंदर सिनेमा हॉल बंद रहेंगे "।
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