मध्यप्रदेश में आंकलित खपत के बिजली के बिल जारी करने पर ऊर्जा मंत्री ने लगाई रोक
ग्वालियर में उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आंकलित खपत का बिजली का बिल जारी करने पर रोक लगा दी है, बिल जारी करने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी कही है
ग्वालियर, 27 अगस्त। अब मध्यप्रदेश में उपभोक्ताओं को आंकलित खपत के बिल से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आंकलित खपत के बिजली के बिल पर रोक लगा दी। अगर अब आंकलित खपत के बिजली के बिल जारी किए जाएंगे तो अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
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आंकलित खपत के बिल के नाम पर दिए जा रहे थे अबे अनाप-शनाप बिल
विद्युत विभाग द्वारा आंकलित खपत के बिजली के बिल जारी करने के नाम पर उपभोक्ताओं को अनाप-शनाप बिजली के बिल थमाए जा रहे थे। इस बात से उपभोक्ता काफी परेशान थे। लंबे समय से चली आ रही इस परेशानी को लेकर उपभोक्ताओं द्वारा कई बार यह मांग की गई थी कि आंकलित खपत के बिजली के बिलों पर रोक लगाई जाए क्योंकि आंकलित खपत के नाम पर उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल जारी किए जा रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री ने लगाई आंकलित खपत के बिल पर रोक
ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आंकलित खपत के बिजली के बिल पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का साफ शब्दों में कहना है कि अब कोई भी आंकलित खपत का बिल जारी नहीं किया जाएगा, अगर आंकलित खपत का बिल जारी किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आंकलित खपत का बिल जारी करने से पहले करना होगा वेरिफिकेशन
ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का साफ शब्दों में कहना है कि आंकलित खपत का बिजली का बिल जारी नहीं किया जाएगा, अगर आंकलित खपत के बिजली का बिल जारी करना है तो सबसे पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद ही बिजली का बिल जारी किया जाएगा, अगर वेरिफिकेशन किए बिना आंकलित खपत का बिजली का बिल जारी किया गया और विद्युत कनेक्शन काट दिया गया तो अधिकारी उस कनेक्शन को दोबारा जोड़ेगा और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शहर की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को लेकर भी कार्रवाई के दिए निर्देश
ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने शहर की बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को लेकर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी स्ट्रीट लाइट की एलइडी बंद पाई गई हैं उस मामले में संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं अगर अधिकारियों द्वारा एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।












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