लव जेहाद पर बिल गुजरात विधानसभा में अगले हफ्ते आएगा, यहां नए कानून में होंगे ऐसे सख्त प्रावधान
गांधीनगर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह गुजरात में भी "लव जेहाद" के विरुद्ध कानून लाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के अंतिम दिन यानी गुरुवार को बिल लाया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि, प्रदेश के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2003 में संशोधन करके नया कानून बनेगा। यानी धर्म परिवर्तन के मौजूदा कानून में संशोधन होगा। फिर "लव जेहाद" के नाम पर होने वाले धर्म परिवर्तन के मामलों पर रोक लग सकेगी।

गुजरात में भी लव जेहाद पर कानून
विधानसभा में उक्त बिल को "गुजरात धर्म स्वतंत्रता सुधार विधेयक 2021" के नाम से पेश किया जाएगा।इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम-2021 में संशोधित बिल को मंजूरी दे दी गई है। बताया गया है कि, इस "लव जेहाद कानून" के तहत दोषी को कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। वहीं, नाबालिग और दलित के मामलों में 4 से 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा।

इस नए कानून में होंगे ऐसे प्रावधान
नए कानून के बारे में बताया गया कि, पीड़ित लड़की के माता-पिता, भाई-बहन या अन्य रिश्तेदार आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। कहा गया है कि, अब आरोपी की मदद करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा नए कानून में यह प्रावधान भी होगा कि उप पुलिस अधीक्षक के नीचे के अधिकारी ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे। ऐसे में मिलीभगत की संभावना नहीं रह जाएगी। खुद शीर्ष गुजराती भाजपा नेता ने कहा था कि, यूपी की तरह गुजरात में लव जेहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जा रहा है।

रूपाणी बोले- गुजरात में अब ये सब नहीं चलेगा
इस कानून को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी काफी गंभीर हैं। इसी माह की शुरूआत में उन्होंने कहा था कि, 'लव जिहाद' के खिलाफ हमारी सरकार भी सख्त कानून पर विचार कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून है, उसमें कुछ संसोधन करते हुए इस एक सख्त कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने फरवरी महीने में कहा था, ''जिस तरह से लड़कियों को झांसा देकर फंसाया जाता है, वह लंबे समय तक नहीं चलने वाला। गुजरात में ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।''

तीसरा ऐसा राज्य होगा गुजरात
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अगले कुछ ही दिनों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने वाले राज्यों में गुजरात भी शामिल हो जाएगा। बता दें कि, लव-जिहाद पर सबसे पहले यूपी में कानून लाया गया। बीते 27 नवंबर को कानून लागू होने के एक महीने बाद बरेली में गिरफ्तारी हुई। उसके बाद तो पूरे प्रदेश में मुकदमे दर्ज होने लगे। एटा, ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, शाहजहांपुर और आजमगढ़ जैसे कई जिलों में पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अंतर-धार्मिक विवाह रुकवाने तक की खबरें आईं। इस कानून के तहत दिसंबर के अंत तक वहां 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। मामले अदालतों में पहुंच गए।












Click it and Unblock the Notifications