गुजरात की सीमा में दाखिल होने के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य, जानिए कब से लागू होगा नियम
गांधीनगर। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश की राज्य सरकारें कई सख्त कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में अब गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रदेश में महामारी के प्रसार को रोकने के लिए शनिवार को बड़ा ऐलान किया। सीएम रूपाणी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि गुजरात की सीमा में दाखिल होने के लिए अब दूसरे राज्यों के लोगों के लिए कोरोना वायरस का निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगा। ऐसे लोगों को गुजतार में एंट्री नहीं दी जाएगी जिनके पास कोविड-19 रिपोर्ट नहीं होगी। यह आदेश राज्य में 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल ने इस फैसले की जानकारी दी है।

गौरतलब है कि गुजरात में भी कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुजरात के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोविड-19 के मामलों में आश्चर्यजनक तेजी आई है जिसके बाद सीएम विजय रूपाणी ने यह सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को यहां कोरोना संक्रमण के 2276 केस दर्ज किए गए, जो अब तक के सबसे अधिक हैं। महामारी के प्रसार पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने एक अप्रैल से आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है।
यानी एक अप्रैल से गुजरात आने वाले दूसरे राज्य को लोगों के लिए यात्रा से 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा, साथ ही रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही एंट्री दी जाएगी। बता दें कि गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,96,320 पहुंच गया है, वहीं अब तक 4,479 लोगों की इस जानलेवा बीमारी से मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक 50 लाख 58 हजार 626 को टीका लगाया जा चुका है। शनिवार को देश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब और बिहार की समीक्षा बैठक ली।
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