दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता गुजरात में फिर लागू होगी, कितना होगा जुर्माना?

गांधीनगर. गुजरात में टू व्हीलर वालों के लिए हेलमेट फिर अनिवार्य होने जा रहा है। परिवहन मंत्री आरसी फलदु ने कहा है कि, राज्य के शहरी क्षेत्रों में हेलमेट न पहनने की छूट वापस ली जाएगी। ऐसे में बाइक, स्कूटी इत्यादि वाहन बिना हेलमेट नहीं दौड़ने दिए जाएंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें हेलमेट पहनने को अनिवार्य किया जा सकता है।

कैबिनेट की बैठक में हेलमेट पर निर्णय लिया जाएगा

कैबिनेट की बैठक में हेलमेट पर निर्णय लिया जाएगा

परिवहन मंत्री की मानें तो राज्य के शहरी क्षेत्रों में हेलमेट बिना दुपहिया वाहन नहीं चलने दिया जाएगा। हेलमेट नहीं पहना तो ट्रैफिक पुलिस 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। गांधीनगर में मीडिया से बात करते हुए फलदु ने आगे कहा कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा परिषद का एक पत्र राज्य सरकार को मिला है। पत्र पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ चर्चा की गई है और बुधवार को कैबिनेट की बैठक में हेलमेट पर निर्णय लिया जाएगा।

शहरी इलाकों में लोगों को हेलमेट पहनने से छूट दी थी

शहरी इलाकों में लोगों को हेलमेट पहनने से छूट दी थी

परिवहन मंत्री आरसी फलदु ने कहा कि, राज्य में दुपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार अब इसकी अनुमति नहीं दे सकती है। गौरतलब है कि, राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के शहरी इलाकों में लोगों को हेलमेट पहनने से छूट दी थी।

 पुलिस 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है

पुलिस 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है

परिवहन मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हेलमेट पर जुर्माने की राशि नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर केंद्रीय मोटर वाहन कानून के अनुसार हेलमेट नहीं पहना जाता है तो यातायात पुलिस 500 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। केंद्रीय कानून के रूप में, राज्य को इसे लागू करना होगा।

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