अब 24 घंटे खुले रहेंगे गुजरात में बाजार, रात 11 बजे तक रेस्टॉरेंट और होटल्स को भी अनुमति
Gujarat News, गांधीनगर। गुजरात में राज्य सरकार ने श्रम कानून में संशोधन करने का ऐलान करते हुए दुकानों, रेस्टोरेंट्स एवं होटल को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार ने इन्हें 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है। यानी, अब बाजार रात में भी ओपन-अलाउड रहेंगे। होटल-रेस्टॉरेंट्स के मालिक अपनी इच्छा से 11 बजे तक भी चालू रख सकते हैं।
कैबिनेट की बैठक में हुए ये अहम फैसले
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बेठक में ऐसे कई फैसले लिए गए हैं। सरकार ने शोप्स एन्ड एस्टाब्लिशमेन्ट एक्ट में सुधार करने की बात कही है, जिससे राज्यभर में शोप्स 24 घंटे तक खुली रह सकती हैं। उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल का कहना है कि जज ओफ डुइंग बिजनेस को बढावा देने के लिये औऱ नये रोजगार पेदा करने के लिये सरकार ने ये फेसला लिया है।
कोई भी दुकान प्रबंधक 24X7 ओपनिंग रख सकता है
राज्य का कोई भी दुकान प्रबंधक कानूनी रूप से अब 24 घंटे के लिए अपनी दुकान खुली रख सकता है। दुकान खुली रखने के लिए उसे अनुमति की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से बड़े शहरों में रेस्टोरां और होटल मालिक पुलिस की निगरानी के आधिन खुले रख सकते हैं।
महिलाओं के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक
बकौल नितिन पटेल, ''अगर दुकानें 12 घंटे के बजाय 24 घंटे खुली रहेंगी, तो नियोक्ता को कर्मचारियों को दो शिफ्टों में रखना पडेगा, इस वजह से गुजरात में रोजगार बढने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि कानूनी तौर पर महिलाओं को नाइट शिफ्ट में नहीं रखा जा सकता है। महिलाओं के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ड्यूटी होगी। यदि 30 या अधिक महिलाएं मॉल या शॉपिंग सेंटर में काम कर रही है, तो व्यापारियों को छोटे बच्चे को रखने की व्यवस्था करनी होगी।''
दुकानदारों पर यह फैसला भी लिया
गुजरात में अब तक तमाम छोटे व्यापारियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य था, लेकिन अब 10 या अधिक कर्मचारियों को अगर कोई व्यापारी रखता है तो, उनको अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। जिस दुकान में 10 से कम कर्मचारी हैं, वहां अब पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।