लोकसभा चुनाव 2019: चला चुनाव आयोग का डंडा, गुजरात में 60 हजार से ज्यादा होर्डिंग्स हटाए गए

Gujarat News in hindi, गांधीनगर। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू करा दी है। इसी के साथ देशभर में आयोग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों में जुट गए हैं। गुजरात में भी प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गईं हैं। इसी के तहत प्रचार से जुड़े राज्य में विभिन्न स्थानों से 60,643 बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर, दीवार लेखन ग्रंथ और नमूने हटाए गए हैं। जिनमें 56,457 सार्वजनिक भवनों एवं 4186 निजी भवनों पर देखने को मिले थे।

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राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस मुरली कृष्णा ने बताया कि आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के बाद 563 फ्लाइंग स्क्वॉड, 378 वीडियो निगरानी दल, 207 वीडियो देखने वाली टीमें और 26 लेखा टीमें काम पर लगा दी गईं हैं। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च का सर्वेक्षण टीम द्वारा किया जाएगा। एयर इंटेलिजेंस यूनिट आयकर विभाग भी राज्य के 11 हवाई अड्डों पर काम कर रहा है।

आचार सहिंता का पालन करा रहे एक अन्य अधिकारी ने बताया कि नियमों की पालना के लिए नोडल अधिकारी के अलावा फ्लाइंग स्क्वायड, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो वेंडिंग टीम को काम सौंपा गया है। चुनाव खर्च नियंत्रण के लिए पुलिस, राज्य आबकारी और निषेध एवं राज्य विभाग के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा सीट के प्रत्येक बैठक के लिए सहायक व्यय निरीक्षक की नियुक्ति की गई है।

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मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग की जाएगी
लोकसभा के आम चुनाव में पारदर्शिता का उपयोग करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न कदम उठाए गए हैं। जिसके तहत राज्य चुनाव मशीनरी 5000 से 5500 मतदान केंद्रों से लाइव वेब कास्टिंग का आयोजन करेगी।

24x7 आधार पर सभी 33 जिलों में नियंत्रण कक्ष
आचार संहिता को लागू करने के साथ ही चौबीस घंटे 24x7 आधार पर सभी 33 जिलों में नियंत्रण कक्ष टोल फ्री नंबर 1950 शुरू किया गया है। इसके अलावा, C-VIGIL मोबाइल एप्लिकेशन से प्राप्त शिकायतों को शिकायतों को तुरंत दूर करने के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था की गई है।

कानून और व्यवस्था के उपाय
राज्य में 10,023 हथियार पुलिस स्टेशन में जमा किए गए थे। इसके अलावा, राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद 3970 गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं। जब सीआरपीसी के तहत 3074 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आचार संहिता के लागू होने के बाद, पुलिस मशीनरी द्वारा लगभग 67.85 लाख रुपये में 21,885 लीटर शराब जब्त की गई थी।

पहचान पत्र के बिना मान्य 11 दस्तावेज
भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, जनता के लिये उन दस्तावेजों की एक सूची घोषित की है जिन्हें आम चुनाव के लिए मतदान केंद्र में मतदाता पहचान के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। आयोग ने बताया है कि मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र देने वाले प्रत्येक मतदाता को अपने मतदान केंद्र में मतदान से पहले पहचान के लिए इस मतदाता फोटो पहचान पत्र को जमा करना होगा।

पहचान पत्र के लिए यह चीजें चाहिए होंगी
जिन मतदाताओं के पास अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है, उन्हें अपनी पहचान के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा: जिस में (1) पासपोर्ट, (2) ड्राइविंग लाइसेंस, (3) केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां कर्मचारियों को दिए गए फोटो के साथ सेवा पहचान पत्र; (4) बैंक या डाकघर द्वारा दिए गए फोटो के साथ पासबुक, (5) पैन कार्ड, (6) एनपीआर भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, (7) नरेगा जॉब कार्ड, (8) हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड स्मार्ट कार्ड, (9) फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, (10) श्रम मंत्रालय के तहत संसद, विधानमंडल या विधान सभा के सदस्य एक फोटो पहचान पत्र और (11) आधार कार्ड। मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान साबित करने के लिए उपरोक्त प्रमाणों में से एक जमा करना होगा।

पढ़ें: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए गुजरात में किस तारीख को होगी वोटिंग, विधानसभा के लिए भी पड़ेंगे वोट?

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