पानी बचाओ अभियान: गुजरात सरकार का नया कानून, जल के दुरुपयोग पर 2 लाख तक का जुर्माना!

गांधीनगर। गुजरात में पिछले कई साल से जलसंकट व्याप्त है। सरकार ने 'पानी बचाओ अभियान' के तहत एक नया कानून लागू करने का फैसला किया है। इस कानून से सरकार पानी के अवैध और अनधिकृत उपयोग पर काबू पाना चाहती है। अधिकारियों का कहना है कि लोग नए नियमों का पालन करें तो राज्यभर में सिंचाई और पीने के लिये पानी भी बचाया जा सकता है। ऐसे में सरकार गुजरात विधानसभा के बजट सत्र में पानी के लिये दो कड़े कानून लेकर आ रही है।

हो सकती है 2 साल तक की जेल

हो सकती है 2 साल तक की जेल

पीने और सिंचाई दोनों उद्देश्यों के लिए पानी के अवैध और अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाने के लिए, गुजरात सरकार विधानसभा सत्र में दो बिल पेश करेगी, जिससे पानी की चोरी दंडनीय अपराध होगा। नए कानूनों के उल्लंघनकर्ताओं को दो साल तक की कैद का सामना भी करना पड़ेगा और 10 हजार से 2 लाख तक का दंड का भुगतान भी करना पड़ सकता है।

यह हैं बिल जो विधानसभा में पेश होंगे

यह हैं बिल जो विधानसभा में पेश होंगे

सरकार द्वारा प्रस्तावित दो नए बिल 'द गुजरात डोमेस्टिक वाटर सप्लाई (प्रोटेक्शन) बिल 2019' और 'गुजरात इरिगेशन एंड ड्रेनेज (अमेंडमेंट) बिल 2019' हैं। इन बिलों का उद्देश्य शहरों और कस्बों में पेयजल चोरी पर रोक लगाना है और मुख्य रूप से नहरों और अन्य जल निकायों से सिंचाई के लिए पानी के अवैध ड्राइंग को लक्षित करना है।

जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया का बयान

जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया का बयान

घरेलू जल आपूर्ति (संरक्षण) विधेयक के बारे में जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने कहा कि पीने के पानी का समान वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, कुछ उपयोगकर्ता अवैध रूप से पानी खींचते हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं, जिनमें जल वितरण प्रणाली या तो दूषित, क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ की गई है, जिससे अंतिम उपयोगकर्ता प्रभावित होते हैं। इसलिए घरेलू पानी की आपूर्ति के संरक्षण के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव है।

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    लापरवाह लोगों पर होगी कार्रवाई

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    सिंचाई और ड्रेनेज (संशोधन) विधेयक के औचित्य के बारे में बताते हुए, मंत्री ने कहा कि कुछ लापरवाह लोग नहरों से अवैध रूप से पानी खींचने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति होती है कि योग्य व्यक्ति सिंचाई या घरेलू उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। लापरवाह लोगों द्वारा पानी की चोरी या पानी की बर्बादी और नहरों, बांधों और ऐसे जल निकायों की क्षति की जांच करने के लिए, वर्तमान अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

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