Sonu Nigam: नहीं थम रहा 'कन्नड़' को लेकर शुरू हुआ विवाद! सोनू निगम की याचिका पर सुनवाई टली
Sonu Nigam: फिल्मी और संगीत जगत के जाने-माने गायक सोनू निगम एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई गाना नहीं, बल्कि एक विवादित बयान है। बेंगलुरु के एक कॉलेज में आयोजित संगीत कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक दर्शक द्वारा बार-बार कन्नड़ गाने की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी।
दरअसल, कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर सोनू निगम से कुछ युवक कन्नड़ गाना सुनाने की मांग कर रहे थे, जिसकी सोनू निगम ने आलोचना की। यही नहीं, सोनू ने कन्नड़ गाने की मांग को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया था। उनके बयान ने कन्नड़ संगठनों को नाराज कर दिया और मामला थाने तक पहुंच गया।

'धमकी और आग्रह में अंतर'
बाद में सोनू निगम ने वीडियो शेयर करते हुए अपना पक्ष भी रखा था साथ ही माफी मांगते हुए कहा था कि वो कन्नड़ भाषी लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते थे लेकिन धमकी देने और आग्रह करने में अंतर होता है। इस मामले ने टूल पकड़ा और अब तक इसपर विवाद जारी है।
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सोनू निगम के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद गायक ने इस FIR को कोर्ट में चुनौती दी है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई को टालते हुए अगली तारीख 15 मई तय की है।
बेंगलुरु के कॉन्सर्ट में हुआ था विवाद
कॉन्सर्ट के दौरान जब एक दर्शक ने बार-बार "कन्नड़, कन्नड़" चिल्लाते हुए गाने की मांग की, तो सोनू निगम ने कहा, "मुझे कन्नड़ लोग पसंद हैं, लेकिन जिस तरह एक व्यक्ति लगातार चिल्ला रहा था, वो डराने जैसा था। इसी तरह की हरकतों के कारण पहलगाम जैसी घटनाएं होती हैं।" उन्होंने पहलगाम की घटना को जोड़ते हुए कहा था कि वहां भाषा पूछ किसी को नहीं मारा।
कन्नड़ संगठनों ने जताई नाराजगी
सोनू निगम के इस बयान पर कन्नड़ संगठनों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि गायक ने एक संगीत कार्यक्रम में भाषाई आग्रह को आतंकवाद से जोड़कर कन्नड़ लोगों की छवि को नुकसान पहुंचाया है।
तीन गंभीर धाराओं में दर्ज हुई FIR
धर्म राज अनंतैया नामक व्यक्ति ने बेंगलुरु के अवलाहल्ली पुलिस स्टेशन में सोनू निगम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उन्हें BNS की धारा 351(2) (आपराधिक धमकी), 352(1) (जानबूझकर अपमान) और 353 (सार्वजनिक शरारत) के तहत आरोपी बनाया।
सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर दी सफाई
मामला बढ़ने के बाद सोनू निगम ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई दी और कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट में FIR को रद्द करने की अर्जी लगाई।
अस्थायी पीठ ने दी अगली तारीख
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नावर की छुट्टियों की पीठ ने कहा कि याचिका से जुड़े कुछ प्रशासनिक पहलुओं पर पहले सफाई जरूरी है। इसी कारण मामले की सुनवाई अब 15 मई को की जाएगी।
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