जावेद अख्तर मानहानि केस में कोर्ट ने कंगना रनौत को राहत देने से किया इंकार
मुंबई, 22 मार्च: जावेद अख्तर मानहानि केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस की परेशानियां कम ही नहीं हो रही है। मुंबई की अंधेरी अदालत ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ मानहानि मामले में कोर्ट ने कंगना रनौत को अतिरिक्त राहत देने से इनकार कर दिया है। कंगना ने कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें इस मानहानि केस में कोर्ट में नियमित तौर पर उपस्थिति से छूट दी जाए।
कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दी कंगना की ये याचिका
कंगना रनौत की इस याचिका को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी है कि शिकायतकर्ता और आरोपी पक्षों की सहमति से जरूरत पड़ी तो उन्हें छूट दी जाएगी। मामला 7 अप्रैल के लिए स्थगित कर दिया है ।
सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना ने की थी ये टिप्पणी
बता दें 2020 में जावेद अख्तर ने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक टेलीविजन चर्चा के दौरान कंगना रनौत के खिलाफ उनकी कथित 'अपमानजनक और आधारहीन टिप्पणियों' के लिए मामला दर्ज किया था।
मामले में कंगना पर कई नए आरोप लगाए हैं
दिसंबर 2020 में अदालत ने जुहू पुलिस को अख्तर की शिकायत की जांच करने का निर्देश दिया और बाद में मानहानि का अपराध बनाया गया और अदालत ने अभिनेत्री के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत के आधार पर कंगना द्वारा दायर मानहानि के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया था। नवीनतम कार्यवाही में, कंगना रनौत ने एक जवाबी शिकायत दर्ज की है और मामले में कई नए आरोप लगाए हैं।
अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना और आघात पहुंचाया है
मानहानि मामले को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी याचिका में, कंगना ने आरोप लगाया है कि जावेद अख्तर द्वारा कुछ बयानों के माध्यम से उनके नैतिक चरित्र पर हमला किया गया था। याचिका में कहा गया है आरोपी ने अपने अपराधों के माध्यम से जानबूझकर मुझे अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना और आघात पहुंचाया है, जो अभी भी मेरे दिमाग पर एक परेशान करने वाला असर है।