Shraddha Walker केस: दिल्ली की अदालत का बड़ा आदेश, मीडिया में चार्जशीट के कंटेंट और सबूतों को दिखाने पर रोक

Shraddha Walker केस की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। मीडिया में चार्जशीट के कंटेंट और सबूतों को दिखाने पर रोक लगाई गई है। जानिए पूरा मामला

Shraddha Walker

Shraddha Walker केस बेहद संवेदनशील है। नृशंस हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस दोषी को सख्त सजा दिलाने के प्रयास में जुटी है। इसी बीच दिल्ली की निचली अदालत का बड़ा आदेश सामने आया है।

साकेत कोर्ट ने मीडिया घरानों से कहा है कि श्रद्धा वॉकर केस की चार्जशीट के कंटेंट और सबूतों को न दिखाया जाए। आदेश दिल्ली पुलिस की याचिका पर पारित हुआ है। दिल्ली पुलिस को सबूतों तक मीडिया की एक्सेस की विश्वसनीय सूचना मिली थी।

रिपोर्ट के अनुसार, साकेत कोर्ट ने सभी मीडिया घरानों को मामले में डिजिटल साक्ष्य सहित चार्जशीट की सामग्री प्रकाशित करने और प्रसारित करने से रोक दिया है। पुलिस के अनुसार, मीडिया हाउसों में से एक ने नार्को टेस्ट और प्रैक्टो ऐप से संबंधित ऑडियो-वीडियो साक्ष्य हासिल कर लिए हैं।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने कहा, मीडिया हाउस हासिल किए गए सबूत का प्रसारण सोमवार को करेगा, इस बात की संभावना है। ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रसारण पर रोक लगाई जाए।

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