मनीष सिसोदिया के खिलाफ SC फैसले पर राघव चड्ढा ने कही ये बात
दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सवाल खड़ा किया है।
एक न्यूज आर्टिकल का लिंक शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, पंचायती न्याय है। सम्मान के साथ इस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ असहमति जताई गई है।

बता दें कि 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले के ट्रायल को जल्द पूरा किया जाए।
जस्टिस खन्ना ने कहा कि 338 करोड़ रुपए के हस्तांतरण से जुड़ा एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है। लिहाजा हमने मनीष सिसोदिया की जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले का ट्रायल 6-8 महीने में पूरा होना चाहिए। अगर यह लंबी खिचती है तो मनीष सिसोदिया तीन महीने के भीतर रिहाई के लिए अपील कर सकते हैं।
गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है और 2 नवंबर को पेशी के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। गौर करने वाली बात है कि इस मामले में पहले संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।












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