आज से Railway के नए नियम हुए लागू, अब अगर किया ऐसा काम तो लगेगा दोगुना फाइन, खानी पड़ेगी जेल की हवा
Indian Railway New Rules: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, जो हर दिन करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कुछ यात्री बिना टिकट या गलत टिकट लेकर ट्रेनों में सफर शुरू कर देते हैं।
ऐसे नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने आज यानी 20 जून 2026 से नियमों को बेहद सख्त कर दिया है।

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे एक्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब अगर कोई भी यात्री बिना वैध टिकट के पकड़ा जाता है, तो उसे पहले के मुकाबले दोगुना न्यूनतम जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही, जुर्माना न देने या धोखाधड़ी करने की स्थिति में जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
क्या हैं रेलवे के नए नियम और कितनी बढ़ी जुर्माना राशि?
रेलवे ने जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत रेलवे एक्ट 1989 की धारा 137 और 138 में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार अब बिना टिकट, गलत टिकट या पहले से इस्तेमाल किए गए टिकट के साथ यात्रा करना गंभीर अपराध माना जाएगा। पहले ऐसे मामलों में न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। यानी नियम तोड़ने वालों को पहले के मुकाबले दोगुना आर्थिक दंड देना होगा।
किन यात्रियों पर होगी कार्रवाई?
रेलवे अधिकारियों के अनुसार निम्न स्थितियों में यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी-
- बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने पर
- किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर सफर करने पर
- पहले से इस्तेमाल किए गए टिकट का दोबारा उपयोग करने पर
- गलत श्रेणी (क्लास) में यात्रा करने पर
- टिकट में गलत जानकारी देकर सफर करने पर
ऐसे मामलों में यात्री से पूरा किराया वसूला जाएगा और साथ ही अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।
नियम तोड़ने पर हो सकती है 6 महीने तक की जेल
भारतीय रेलवे ने साफ कर दिया है कि नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों के बीच अनुशासन बनाना और अनाधिकृत यात्रा पर पूरी तरह रोक लगाना है। यदि कोई यात्री पकड़ा जाता है और मौके पर जुर्माना भरने से इनकार करता है, तो:
अदालती कार्रवाई: रेलवे प्रशासन मामले को सीधे रेलवे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।
जेल और जुर्माना: कोर्ट की कार्यवाही के तहत नियम तोड़ने वाले और धोखाधड़ी की मंशा रखने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल की सजा या कोर्ट द्वारा तय भारी जुर्माना (या दोनों) भुगतना पड़ सकता है।
अन्य अपराधों पर भी कड़े हुए नियम
जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत केवल टिकट ही नहीं, बल्कि ट्रेन के भीतर अन्य गतिविधियों पर भी जुर्माने की राशि तय की गई है:
महिला कोच में प्रवेश: महिलाओं के लिए आरक्षित कूपे या सीट पर बैठने वाले पुरुष यात्रियों पर ₹2500 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उन्हें ट्रेन से उतारा जाएगा।
अवैध हॉकिंग और भीख मांगना: ट्रेनों या स्टेशनों पर अनाधिकृत रूप से सामान बेचने और भीख मांगने वालों पर ₹2000 का जुर्माना होगा। बार-बार अपराध करने पर 1 साल की जेल भी हो सकती है।
उग्र व्यवहार या उपद्रव: को-पैसेंजर को परेशान करने, गाली-गलौज करने या गंदगी फैलाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
यात्रियों के लिए रेलवे की खास सलाह
रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले वैध टिकट जरूर खरीदें। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से टिकट लेकर ही ट्रेन में सफर करें। यदि टिकट चेकिंग के दौरान कोई अनियमितता पाई जाती है तो यात्री को भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।














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