लखीमपुर खीरी: SC ने स्वीकार की आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका, 11 मार्च को होगी सुनवाई
लखीमपुर खीरी: SC ने स्वीकार की आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका, 11 मार्च को होगी सुनवाई
दिल्ली, 04 मार्च: लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्री की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले में अब 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित करे कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जब्त कर लिया है। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। जिसके खिलाफ पीड़ित पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त करे।

बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा करीब चार महीने से जेल में बंद थे। बीते दिनों उन्हें कोर्ट से जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा है कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है।
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पांच हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी एसआईटी ने
लखीमपुर खीरी में मामले में एसआईटी ने करीब पांच हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। इतना ही नहीं, अजय मिश्रा के एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया था। एसआईटी ने अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के असलहों से फायरिंग की पुष्टि की थी। आशीष मिश्रा की रिवाल्वर और राइफल से भी फायरिंग हुई। एसआईटी ने चार्जशीट में आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी असलहा से फायरिंग की बात कही।












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